
- भाग्यलक्ष्मी योजना क्या है
उत्तर प्रदेश सरकार( मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) ने बेटियों की सवीगीण का विकास के लिए भाग लक्ष्मी योजना को शुरू किया है इस योजना के माध्यम से सरकार ने समाज में बेटियों के प्रति एक नई दृष्टिकोण लाने का प्रयास किया है जिससे बेटियों को प्रत्येक क्षेत्र में अवसर मिले और उसकी उपयोगिता को लोग समझे।
इस योजना के तहत सरकार लड़कियों को आर्थिक सहायता सुविधा प्रदान करेगी जिसमें गरीब परिवार में जन्मी बच्ची के लिए परिवार को ₹50000 की राशि तथा मां को 5100रू की धनराशि दी जाएगी और साथ ही बेटी को 6 से 12वीं तक की कक्षा पूर्ण करने के लिए अलग-अलग समय पर और भी धनराशि दी जाएगी लड़की की आयु 21 वर्ष तक होने पर कुल ₹200000 अलग अलग किस्तों में मिलेंगे यह धनराशि लाभार्थी के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होगी जब लड़की विभिन्न कक्षाओं में जाएगी तो उसे उसे क्रमश: कक्षा 6 में ₹3000 कक्षा 8 में ₹5000 कक्षा 10 में 7000 कक्षा 12 में 8000 और कुछ धनराशि 21 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह के समय दी जाएगी! - भाग्लक्ष्मी योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना-योजना का नाम - किसने प्रारंभ किया: श्री योगी आदित्यनाथ
- कब शुरू हुआ:2017
- किस विभाग के अंतर्गत: महिला एवं बाल विकास विभाग
- योजना का उद्देश्य: बेटियों के जन्म को बढ़ावा देना
- भाग्यलक्ष्मी योजना का उद्देश्य
यह योजना एक प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के जैसा ही है वर्तमान में बढ़ रहे विभिन्न प्रकार की समस्याओं( भूण हत्या, लिंगानुपात, में कमी लड़कियों को शिक्षित ना होना, कम उम्र में विवाह कर देना) की दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना का प्रारंभ किया है इससे बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी जिससे प्रत्येक व्यक्ति का बेटियों के प्रति नजरिया बदलेगा! - भाग्यलक्ष्मी योजना के लाभार्थी कौन कौन हो सकता है
1: इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी और प्रत्येक परिवार का उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है!
2: परिवार गरीबी रेखा के नीचे आने वाले को अर्थात BPL(Below poverty line)धारक हो!
3: परिवार की दो लाख से कम होनी चाहिए वार्षिक आय |
4: परिवार के अधिकतम दो बालिकाओं को लाभ मिल सकता है!
—- आवेदक की योगिता(Eligibility) - आवेदक और आवेदक के परिवार को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए!
- वार्षिक आय दो लाख से कम होनी चाहिए परिवार की!
*लड़की की मां की आयु 18 से कम नहीं होनी चाहिए आवेदक का परिवार गरीबी रेखा (poverty line) के नीचे होना चाहिए!
दस्तावेज

: माता-पिता का आधार कार्ड
: आय प्रमाण पत्र
: जाति प्रमाण पत्र
: निवास प्रमाण पत्र
: बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
: बैंक खाता पासबुक
: मोबाइल नंबर
: पासपोर्ट साइज फोटो
- यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना की आवेदन प्रक्रिया
— सर्वप्रथम आवेदक उत्तर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं!
— इस वेबसाइट से इस योजना का फॉर्म डाउनलोड करें और एक printout निकाले!
— फिर फॉर्म में पूछी गई जानकारी को भरें!
— जानकारी भरने के बाद इस फॉर्म के साथ सभी इंपॉर्टेंट दस्तावेज जैसे आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटो ,माता-पिता की आधार कार्ड ,आय जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ,और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी को इसके साथ अटैच करें!
— अब अपने संपूर्ण फॉर्म को आंगनवाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास विभाग में जमा करें!
— इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होगी!